TET पास उम्मीदवारों की आयु सीमा में छूट की मांग हाईकोर्ट ने खारिज की, नई शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे कई अभ्यर्थी!

2022 में टीईटी (TET) पास करने वाले कई उम्मीदवारों की नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की उम्मीदों को झटका लगा है। आयु सीमा पार कर जाने के कारण उन्होंने हाईकोर्ट (Calcutta High Court) में जो आयु छूट की याचिका दायर की थी, उसे अदालत ने खारिज कर दिया है।

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस विश्वजीत बसु ने 2022 के टीईटी पास उम्मीदवारों की आयु में छूट की मांग खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि 2025 में होने वाली नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

याचिका क्यों खारिज हुई?

  • उम्मीदवारों की दलील: टीईटी पास उम्मीदवारों के वकील ने अदालत में 2017 के एक मिलते-जुलते मामले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने उम्मीदवारों को आयु छूट का लाभ दिया था, इसलिए 2022 के उम्मीदवारों को भी यह अवसर मिलना चाहिए।
  • बोर्ड की दलील: प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने तर्क दिया कि आयु सीमा निर्धारित करने वाले 2016 के नियम को कभी चुनौती नहीं दी गई थी। इसलिए, अदालत के पास उस नियम को बदलने की शक्ति नहीं है।
  • जज का फैसला: जस्टिस विश्वजीत बसु ने कहा कि 2017 के मामले की परिस्थितियाँ और बोर्ड का तर्क पूरी तरह से अलग था। इसलिए, पिछले फैसले से वर्तमान स्थिति का कोई मेल नहीं है।

2022 के कई टीईटी पास उम्मीदवारों का आरोप था कि प्राथमिक भर्ती का नोटिफिकेशन लंबे समय तक जारी नहीं होने के कारण उनकी आयु सीमा पार हो गई है। हालाँकि, इस साल सितंबर में प्राथमिक बोर्ड ने 13 हजार से अधिक रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन जस्टिस विश्वजीत बसु के इस फैसले के कारण आयु सीमा अपरिवर्तित रहेगी। परिणामस्वरूप, 2022 टीईटी पास करने वाले कई उम्मीदवार अब नई शिक्षक भर्ती में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

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