यूपी सरकार का बड़ा फैसला, जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार कार्ड अब मान्य नहीं! जारी हुई सख्त गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश में, आधार कार्ड (Aadhaar Card) को अब जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। योजना विभाग (Planning Department) ने इस संबंध में सभी सरकारी विभागों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

योजना विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने सभी विभागों को यह आदेश भेजा है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, आधार कार्ड अब जन्म तिथि के सभी प्रमाण-पत्रों के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि चूंकि UIDAI के अनुसार, आधार कार्ड के साथ जन्म तिथि प्रमाणित करने वाला कोई प्रमाणित दस्तावेज़ नहीं होता है, इसलिए इसे जन्म तिथि के प्रमाण (DOB) के रूप में वैध नहीं माना जा सकता।

इन जगहों पर अब अनिवार्य होंगे अन्य दस्तावेज

इस निर्देशिका के तहत, सरकारी विभागों, भर्ती प्रक्रियाओं, नियुक्तियों, आयु-आधारित योजनाओं और दस्तावेज़ सत्यापन में जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड का उपयोग अब नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, अब से जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल सर्टिफिकेट (High School Certificate) आदि जैसे अन्य वैध दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे।

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