यूपी में बड़ा निर्देश, अब जन्म प्रमाण के रूप में आधार कार्ड स्वीकार नहीं होगा, सरकार ने बताया क्यों लिया फैसला
उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सभी विभागों को जन्म या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि यह जन्म प्रमाण पत्र के रूप में काम नहीं करता है।
योजना विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने यह आदेश जारी करते हुए जोर दिया कि आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र नहीं हैं और इन्हें इस रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस कदम का उद्देश्य दस्तावेज़ के उद्देश्य को स्पष्ट करना और भ्रम से बचना है।
UIDAI के पत्र के बाद फैसला:
यह निर्देश भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के उस पत्र के बाद आया है जिसमें स्पष्ट किया गया था कि आधार जन्मतिथि की पुष्टि के लिए स्वीकृत दस्तावेज़ नहीं है।
बंसल द्वारा जारी पत्र में कहा गया है, “कृपया उप निदेशक, यूआईडीएआई, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या 16013/4/2020-RO-LKO/5416 दिनांक 31.10.2025 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह सूचित किया गया है कि आधार कार्ड जन्मतिथि का स्वीकृत प्रमाण नहीं है।”
पत्र में आगे कहा गया है कि विभिन्न राज्य विभाग आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं और सभी सरकारी विभागों में एक समान अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
२ करोड़ से ज़्यादा आधार निष्क्रिय:
इस बीच, हालिया घटनाक्रम में, UIDAI ने आधार रिकॉर्ड को सटीक रखने और पहचान के दुरुपयोग को रोकने के लिए मृत व्यक्तियों से संबंधित २ करोड़ से ज़्यादा आधार नंबरों को निष्क्रिय कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, UIDAI को यह जानकारी भारत के महापंजीयक, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिली थी।