31 दिसंबर तक PAN-Aadhaar लिंक करना अनिवार्य, नहीं तो निष्क्रिय हो जाएगा आपका कार्ड!
December 4, 2025
आधार कार्ड (Aadhaar Card) की तरह ही पैन कार्ड (PAN Card) भी एक जरूरी दस्तावेज है। यदि आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो इसे तुरंत करवा लें। समय सीमा 31 दिसंबर, 2025 है। इस डेडलाइन तक लिंक न होने पर, 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा।
आयकर अधिनियम की धारा 139एए(2ए) के तहत सभी के लिए आधार-पैन कार्ड लिंक (Aadhaar-PAN Card Link) करना अनिवार्य है।
आधार-पैन लिंक न होने पर क्या समस्याएं होंगी?
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो आपके दैनिक और वित्तीय जीवन में बड़ी परेशानियां आ सकती हैं:
- वित्तीय लेनदेन में रुकावट: आयकर जमा करने, टैक्स रिफंड, बड़े बैंकिंग लेनदेन या स्टॉक मार्केट में निवेश में समस्या होगी।
- बढ़ेगा TDS/TCS: पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आपका टीडीएस (TDS) या टीसीएस (TCS) अधिक काटा जा सकता है।
- छूट रद्द: वरिष्ठ नागरिकों और बचत खातों पर मिलने वाली विभिन्न टैक्स छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा।
- KYC में बाधा: बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में केवाईसी (Know Your Customer) प्रक्रिया रुक सकती है।
समय सीमा और जुर्माना
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इस साल 3 अप्रैल को यह निर्देश जारी किया था।
- जिन्होंने आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन कार्ड बनवाया है, उन्हें 31 दिसंबर तक आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य है।
- यदि आप इस समय सीमा के भीतर लिंक करते हैं, तो कोई पेनल्टी या जुर्माना नहीं देना होगा।
- डेडलाइन मिस करने पर, यानी 1 जनवरी 2026 से लिंक करने पर, ₹1,000 का जुर्माना देना होगा।
आधार-पैन लिंक कैसे करें? (घर बैठे आसान प्रक्रिया)
आप घर बैठे ही आधार-पैन लिंक कर सकते हैं:
- सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल (Income Tax e-Filing Portal) पर जाएं।
- इसके बाद ‘लिंक आधार’ (Link Aadhaar) विकल्प पर क्लिक करें।
- पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करें।
- जो ओटीपी (OTP) आएगा, उसे भरकर ‘लिंक रिक्वेस्ट’ सबमिट करें।
- आमतौर पर तीन से पांच दिनों के भीतर लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाए, तो क्या करें?
यदि डेडलाइन मिस होने के कारण आपका पैन कार्ड पहले ही निष्क्रिय हो गया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है:
- सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं और ई-पे टैक्स के माध्यम से ₹1,000 का जुर्माना भरें।
- इसके बाद ऊपर बताई गई प्रक्रिया के अनुसार पैन-आधार लिंक प्रक्रिया पूरी करें।
- जुर्माना भरने और लिंकिंग प्रक्रिया पूरी होने के 30 दिनों के भीतर आपका पैन कार्ड फिर से सक्रिय हो जाएगा।
- हालांकि, इस 30 दिनों की अवधि के दौरान कोई बड़ा लेनदेन न करना बेहतर है।