BLO का बोझ कम करने के लिए ‘अतिरिक्त स्टाफ’ लगाने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट!
बुथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) पर काम का अतिरिक्त बोझ कम करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने ‘एडिशनल स्टाफ’ (अतिरिक्त कर्मचारी) नियुक्त करने के पक्ष में बात कही है। SIR (Special Integrated Revision) से संबंधित काम के कारण बीएलओ पर अत्यधिक दबाव की शिकायतें केवल पश्चिम बंगाल से ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और केरल जैसे राज्यों से भी बीएलओ की आत्महत्या की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की खंडपीठ में एसआईआर से संबंधित मामले की सुनवाई हुई।
शीर्ष न्यायालय की टिप्पणी
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने कहा:
- अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति: न्यायालय ने कहा कि इस कार्य में शामिल लोगों के लिए काम पूरा करना उनकी ड्यूटी का हिस्सा है। हालांकि, यदि उन्हें वह काम करते समय किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है या रोजमर्रा की ड्यूटी के साथ अतिरिक्त कार्यभार पड़ता है, तो एसआईआर के काम में अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जा सकता है।
- ड्यूटी से छूट: इसके साथ ही, यदि कोई व्यक्ति विशिष्ट कारणों से इस जिम्मेदारी से छूट चाहता है, तो अदालत ने स्पष्ट किया कि ‘केस-टू-केस’ आधार पर विचार करके इस संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए।
याचिका में आत्महत्याओं का उल्लेख
तमिलागा वेट्री कज़हगम (TVK) राजनीतिक दल द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर इस मामले की सुनवाई हुई। TVK ने याचिका में बीएलओ पर अत्यधिक कार्यभार और दबाव सहन न कर पाने के कारण हुई आत्महत्याओं के संबंध में चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया था।
सुनवाई के दौरान, TVK के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा, “35-40 बीएलओ ने आत्महत्या की है, जिसकी जानकारी हमारे पास है। वे या तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या शिक्षक/शिक्षिकाएं।” उन्होंने आगे कहा कि “सेक्शन 32 ROPA नोटिस भेजकर बीएलओ को कहा जा रहा है कि यदि वे डेडलाइन पूरी नहीं करते हैं तो उन्हें 2 साल की जेल हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बीएलओ के खिलाफ 50 प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई हैं।”
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने कहा कि बीएलओ के अतिरिक्त घंटों के काम को कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए।