भूकंप से बचाव के लिए याचिका खारिज, SC का सवाल ‘क्या सभी को चांद पर बसा देना चाहिए?’

भूकंप से बचाव के लिए याचिका खारिज, SC का सवाल ‘क्या सभी को चांद पर बसा देना चाहिए?’

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा, “तो क्या हमें सभी को चांद पर बसा देना चाहिए या कहीं और?” याचिका में दावा किया गया था कि भारत की लगभग 75 प्रतिशत आबादी उच्च भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि भूकंप की स्थिति में नुकसान को कम करने की व्यवस्था करना सरकार का नीतिगत मामला और दायित्व है, कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जापान या मीडिया की खबरों का हवाला देने पर भी पीठ ने सहमति नहीं जताई। अंततः, तमाम तर्क के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर आगे की सुनवाई से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया।

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