दिल्ली-NCR में AQI 491, पहुंचा ‘सीवियर प्लस’ कैटेगरी में, लागू हुआ GRAP का सबसे कड़ा स्टेज–IV, जानें क्या-क्या बंद हुआ

रविवार की सुबह दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) घने ज़हरीले धुएँ (Toxic Smog) की चादर में डूब गया। विजिबिलिटी खतरनाक स्तर तक गिर गई, और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) इस साल के सबसे खतरनाक स्तर पर पहुँच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 6 बजे AQI 491 तक पहुँच गया, जो सीधे ‘सीवियर प्लस’ (Severe Plus) कैटेगरी में आता है—यह स्वास्थ्य के लिए सबसे गंभीर स्थिति है।

शनिवार को यह सूचकांक 431 था। महज एक दिन में इतनी बड़ी उछाल से पर्यावरणविद् हैरान हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद—सभी जगहों पर सड़कें, हाईवे और आवासीय क्षेत्र धुएँ से ढक गए, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

GRAP का स्टेज–IV लागू:

स्थिति में तेज़ी से गिरावट के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पूरे एनसीआर में तत्काल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज–IV लागू कर दिया है। यह प्रदूषण से निपटने का सबसे सख्त चरण है, जो AQI 450 पार करते ही प्रभावी होता है।

GRAP–IV के तहत लागू हुए सख्त प्रतिबंध:

  1. निर्माण और खनन पर पूर्ण प्रतिबंध: दिल्ली-एनसीआर में सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस (Construction and Demolition) कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। साथ ही, स्टोन क्रशर, खनन और संबंधित सभी गतिविधियाँ बंद कर दी गई हैं।
  2. वाहनों पर कड़ा नियंत्रण: दिल्ली और आसपास के जिलों—गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर—में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों की आवाजाही पर सख्त नियंत्रण लागू किया गया है।
  3. ट्रकों के प्रवेश पर रोक: आपातकालीन वस्तुओं या सेवाओं को छोड़कर अन्य ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल ट्रक चल सकते हैं।
  4. दफ्तरों में 50% उपस्थिति: यातायात और प्रदूषण को कम करने के लिए, सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है। बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम (WFH) करेंगे।
  5. स्कूलों में हाइब्रिड क्लास: बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, कक्षा पाँचवीं तक के सभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिश्रण) में क्लास संचालित करने का निर्देश दिया गया है। कक्षा VI से XI तक की सीधी कक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय राज्य सरकार और दिल्ली सरकार ले सकती है।

ये कड़े कदम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी किए गए हैं, जिनका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में तेजी से सुधार लाना है।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *