हुमायूँ कबीर की बाबरी मस्जिद का रास्ता साफ हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

हुमायूँ कबीर की बाबरी मस्जिद का रास्ता साफ हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

भरतपुर के विधायक हुमायूँ कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद के निर्माण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल की पीठ ने स्पष्ट किया कि निर्माणाधीन स्थल सरकारी भूमि नहीं बल्कि ट्रस्ट की संपत्ति है।

अदालत ने निर्माण कार्य में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका को विचार योग्य नहीं माना। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम पर रोक लगाने से मना कर दिया था, जिससे विधायक को बड़ी राहत मिली है।

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