सिगरेट-पान मसाला प्रेमियों को बड़ा झटका, मोदी सरकार ने लागू किया नया टैक्स स्ट्रक्चर!

भारत सरकार ने १ फरवरी २०२६ से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर भारी उत्पाद शुल्क (Excise Duty) लगाने का बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय के हालिया आदेश के अनुसार, अब सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति १००० स्टिक पर २,०५० रुपये से लेकर ८,५०० रुपये तक की ड्यूटी वसूली जाएगी। यह टैक्स मौजूदा ४०% जीएसटी के अतिरिक्त होगा।

सरकार का उद्देश्य डब्ल्यूएचओ (WHO) के ७५% टैक्स मानक को प्राप्त करना है, ताकि तंबाकू के सेवन को हतोत्साहित किया जा सके। इस फैसले से आईटीसी (ITC) जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों और बिक्री पर असर पड़ना तय है। इसके साथ ही १ फरवरी से पान मसाला, जर्दा और गुटखा पर भी ‘स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर’ लागू होगा। टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार ने निर्माण मशीनों की क्षमता निर्धारण हेतु ‘नया नियम, २०२६’ भी अधिसूचित किया है। अब शौक पालना आपकी जेब पर भारी पड़ेगा।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *