२० रुपये की पानी बोतल के वसूले ५५ रुपये, अब रेस्टोरेंट को देना होगा भारी जुर्माना!

चंडीगढ़ के एक रेस्टोरेंट को २० रुपये की पानी की बोतल ५५ रुपये में बेचना काफी महंगा पड़ गया है। राज्य उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission) ने एक महिला की शिकायत पर सुनवाई करते हुए रेस्टोरेंट को तगड़ा झटका दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी रेस्टोरेंट पैकेट बंद सामान या पानी की बोतल पर छपे एमआरपी (MRP) से अधिक पैसे नहीं वसूल सकता।
क्या था मामला? दिसंबर २०२३ में एक महिला ने रेस्टोरेंट में खाना खाया था, जिसका बिल लगभग २००० रुपये था। वहां उसे पानी की बोतल दी गई जिसकी एमआरपी २० रुपये थी, लेकिन रेस्टोरेंट ने बिल में ५५ रुपये जोड़ दिए। महिला ने इस लूट के खिलाफ आवाज उठाई और उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराया।
कोर्ट का फैसला: रेस्टोरेंट ने दलील दी कि वे अच्छी सर्विस, एसी और बेहतरीन एम्बिएंस (Ambience) देते हैं, इसलिए अतिरिक्त चार्ज लिया गया। कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि खाने की कीमत रेस्टोरेंट तय कर सकता है, लेकिन ब्रांडेड पानी की बोतल पर एमआरपी से ज्यादा चार्ज करना अवैध है। आयोग ने रेस्टोरेंट को महिला को ३,००० रुपये मुआवजा देने और पानी की बोतल के अतिरिक्त पैसे वापस करने का आदेश दिया है।