दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत, हटा GRAP-4 का सख्त पहरा, क्या अब सड़कों पर दौड़ेंगे भारी वाहन?

दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए प्रदूषण के मोर्चे पर मंगलवार को अच्छी खबर आई है। हवा की गुणवत्ता में सुधार और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में गिरावट के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप-4 (GRAP-4) की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया है। पिछले दिनों जब दिल्ली का दम घुटने लगा था और AQI 450 के पार पहुंच गया था, तब 17 जनवरी को इसे लागू किया गया था।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली का औसत AQI 378 दर्ज किया गया, जो लगातार हो रहे सुधार का संकेत है। इसी को आधार बनाकर CAQM की सब-कमिटी ने बैठक की और भारी वाहनों के प्रवेश व निर्माण कार्यों पर लगी ‘इमरजेंसी’ पाबंदियों को हटाने का निर्णय लिया।

हालाँकि, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि राजधानी पूरी तरह प्रतिबंधों से मुक्त हो गई है। आयोग ने साफ किया है कि ग्रैप-1, 2 और 3 के प्रतिबंध अभी भी सख्ती से लागू रहेंगे। इसके तहत गैर-जरूरी निर्माण कार्य, तोड़फोड़, स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। पुराने डीजल वाहनों और अंतरराज्यीय डीजल बसों का दिल्ली में प्रवेश वर्जित रहेगा। कक्षा 5 तक के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने की सलाह दी गई है। साथ ही धूल नियंत्रण और कूड़ा जलाने पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि हवा की स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि प्रदूषण दोबारा खतरनाक स्तर पर न पहुंचे।

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