बजट २०२६ से पहले गुड न्यूज! १२ लाख तक की आय पर नहीं लगेगा कोई टैक्स; वित्त मंत्रालय का बड़ा खुलासा!

१ फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट २०२६-२७ से पहले वित्त मंत्रालय ने पिछले बजट का ‘प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड’ जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की गई इस जानकारी में मंत्रालय ने बताया कि सरकार का मुख्य फोकस टैक्स सुधारों को सरल बनाने और आम आदमी की जेब में अधिक पैसा बचाने पर रहा है।

नई टैक्स व्यवस्था (NTR) के तहत अब १२ लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यह सीमा १२.७५ लाख रुपये तक जाती है, क्योंकि उन्हें ७५,००० रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता है। इसके साथ ही, सरकार छह दशक पुराने आयकर कानून को बदलकर ‘आयकर विधेयक २०२५’ लाने की तैयारी में है, ताकि टैक्स प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और निवेश अनुकूल बनाया जा सके।

कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए भी सुधारों की झड़ी लगा दी गई है। नई विनिर्माण कंपनियों के लिए टैक्स की दर १५% रखी गई है, जबकि अन्य कंपनियों के लिए यह २२% है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड को ३१ मार्च २०३० तक टैक्स छूट का लाभ मिलता रहेगा। वित्त मंत्रालय के इस रिपोर्ट कार्ड ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार आने वाले बजट में भी मध्यम वर्ग और निवेशकों को बड़ी राहत देने की दिशा में अग्रसर है।

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