देश के सभी स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
February 1, 2026

उच्चतम न्यायालय ने छात्राओं के मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि सरकारी और निजी सभी स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएं।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी शिक्षण संस्थानों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय होने चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई है। साल २०२४ में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह सख्त कदम उठाया है ताकि छात्राओं की गरिमा और स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सके।