“मुख्यमंत्री ने नहीं छीने दस्तावेज”, ED के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में पलटा बंगाल सरकार का जवाब

आई-पैक कार्यालय में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के दौरान कथित बाधा डालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर टल गई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसके बाद अदालत ने अगली तारीख तय कर दी।

राज्य सरकार का पक्ष: बंगाल सरकार ने अदालत में ३४ पन्नों का विस्तृत हलफनामा जमा किया है। राज्य के वकील ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी का कोई भी दस्तावेज नहीं छीना था। हलफनामे के अनुसार, मुख्यमंत्री ने ईडी अधिकारियों की अनुमति से ही कुछ संवेदनशील दस्तावेज लिए थे और जांच में कोई बाधा नहीं डाली गई थी।

अगली सुनवाई: न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति एवी अंजारिया की पीठ अब इस मामले पर १० फरवरी को सुनवाई करेगी। तब तक केंद्र सरकार को राज्य के हलफनामे पर अपनी जवाबी रिपोर्ट पेश करनी होगी।

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