रिटायरमेंट पर खुशखबरी: NPS खाते में हैं ₹8 लाख? अब एक साथ निकाल सकेंगे सारा पैसा!

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दिसंबर 2025 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने निकासी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब कुछ खास परिस्थितियों में सब्सक्राइबर्स अपने संचित कॉर्पस का 100% हिस्सा एकमुश्त निकाल सकते हैं। यह संशोधन विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास कम जमा राशि है।

नए नियमों के अनुसार, रिटायरमेंट के समय (60 वर्ष की आयु पर) यदि आपके NPS खाते में कुल जमा राशि 8 लाख रुपये या उससे कम है, तो आप बिना किसी एन्युइटी (Annuity) खरीदे पूरी राशि निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा 5 लाख रुपये थी। यदि कॉर्पस 8 लाख से 12 लाख रुपये के बीच है, तो अधिक राशि निकालने की अनुमति दी गई है। हालांकि, यदि राशि 12 लाख रुपये से अधिक है, तो आप अधिकतम 80% हिस्सा एकमुश्त निकाल सकते हैं, जबकि कम से कम 20% का उपयोग पेंशन के लिए एन्युइटी खरीदने में करना होगा।

मैच्योरिटी से पहले यानी ‘प्रीमैच्योर एग्जिट’ के मामले में, यदि ग्राहक ने 5 साल का लॉक-इन पीरियड पूरा कर लिया है और फंड 5 लाख रुपये या उससे कम है, तो पूरी राशि निकाली जा सकती है। यदि फंड 5 लाख से अधिक है, तो केवल 20% एकमुश्त मिलेगा और 80% एन्युइटी में जाएगा। दुःखद स्थिति में, यानी सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पर, नामांकित व्यक्ति (Nominee) बिना किसी शर्त के पूरी 100% राशि निकाल सकता है।

PFRDA ने एग्जिट की अधिकतम आयु भी बढ़ाकर 85 वर्ष कर दी है, जिससे निवेशकों को लंबे समय तक निवेश करने की सुविधा मिलेगी। एकमुश्त निकासी टैक्स फ्री होती है, जबकि मासिक पेंशन पर टैक्स लागू होता है। इन बदलावों के बाद NPS अब रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक और भी सुरक्षित और लचीला विकल्प बन गया है।

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