बेलडांगा हिंसा: NIA कोर्ट में पेश नहीं हुए 36 आरोपी, पुलिस ने दी परीक्षा की दलील, बढ़ा तनाव!

मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुई भीषण हिंसा के मामले में एक बार फिर नया विवाद खड़ा हो गया है। एनआईए (NIA) की विशेष अदालत के आदेश के बावजूद, पुलिस 36 आरोपियों को अदालत में पेश करने में विफल रही। मुर्शिदाबाद जिला पुलिस ने जेल अधिकारियों को सूचित किया कि राज्य में उच्च माध्यमिक परीक्षाएं शुरू होने के कारण उनके पास पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध नहीं है। इसके बाद बहरामपुर जेल प्रशासन ने अदालत से आरोपियों की ‘वर्चुअल’ पेशी की अनुमति मांगी।

हैरानी की बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब बेलडांगा कांड के आरोपियों को एनआईए के सामने पेश करने में आनाकानी की गई है। हाल ही में 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें एनआईए जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि जांच केंद्रीय एजेंसी ही करेगी। इसके बावजूद, आरोपियों को कोर्ट न ले जाना पुलिस की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

ज्ञात हो कि जनवरी में झारखंड में एक फेरीवाले अलाउद्दीन शेख की मौत के बाद बेलडांगा में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। उपद्रवियों ने बेलडांगा रेलवे स्टेशन, सिग्नल सिस्टम और राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर जमकर उत्पात मचाया था। कवरेज के दौरान कई पत्रकारों पर भी जानलेवा हमला किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस मामले की बागडोर एनआईए ने संभाली थी। अब पुलिस द्वारा सहयोग न मिलने के आरोपों ने इस हाई-प्रोफাইল मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।

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