ASDD लिस्ट में नाम होने पर भी क्या डाल पाएंगे वोट? चुनाव आयोग का बड़ा फैसला!
February 13, 2026

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ‘मृत, अनुपस्थित या स्थानांतरित’ (ASDD) सूची में नाम होने के बावजूद मतदाता विशेष शर्तों के तहत मतदान कर सकते हैं। मतदान केंद्र पर पहचान पत्र के साथ उपस्थित होकर पीठासीन अधिकारी के समक्ष एक घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा। गलत जानकारी देने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, दस्तावेज़ सत्यापन के लिए नियुक्त ८,८०५ ग्रुप-बी अधिकारियों में से केवल ६,००० ने अब तक कार्यभार संभाला है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, माइक्रो ऑब्जर्वर और राज्य के अधिकारी इस प्रक्रिया में सहयोग करेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय चुनावी अधिकारियों का ही होगा। आयोग फिलहाल जिलावार विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है।