सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिला बकाया डीए और अब मुश्किल में फंसे बंगाल के दो बड़े अधिकारी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिला बकाया डीए और अब मुश्किल में फंसे बंगाल के दो बड़े अधिकारी

NEWS DESK : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बकाया महंगाई भत्ते (डीए) का 25 प्रतिशत भुगतान न करने पर पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और वित्त सचिव प्रभात कुमार मिश्रा को अवमानना नोटिस भेजा गया है। अदालत ने स्पष्ट किया था कि डीए सरकारी कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है और इसे निर्धारित समय के भीतर चुकाना अनिवार्य है।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल भी बकाया राशि के भुगतान का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने समय बढ़ाने की गुहार लगाई थी। हालिया आदेश के एक सप्ताह बाद भी भुगतान प्रक्रिया शुरू न होने के कारण याचिकाकर्ताओं ने यह कानूनी कदम उठाया है। इस नोटिस से राज्य प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

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