ए. आर. रहमान को सुप्रीम कोर्ट से झटका! ‘वीर राजा वीर’ गाने के विवाद में जमा करने होंगे ২ करोड़

दिग्गज संगीतकार ए. आर. रहमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिल्म ‘पोन्नियिन सेलवन ২’ के गाने ‘वीर राजा वीर’ को लेकर चल रहे कॉपीराइट विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के फैसले को बहाल रखा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने रहमान को ২ करोड़ रुपये दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा करने का निर्देश दिया है।
मामला क्या है? शास्त्रीय गायक फैयाज वासिफुद्दीन ठकर ने आरोप लगाया था कि यह गाना उनके पूर्वजों (नसीर फैयाजुद्दीन ठकर और जहीरुद्दीन ठकर) द्वारा रचित ‘शिव स्तुति’ की नकल है। हालांकि रहमान के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि यह एक पारंपरिक राग है, लेकिन अदालत ने माना कि विशिष्ट संगीत रचना (composition) पर ठकर परिवार का अधिकार है।
कोर्ट का फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विशेषज्ञों की लड़ाई नहीं, बल्कि सम्मान और मान्यता की बात है। अदालत ने आदेश दिया है कि ओटीटी और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट लाइन में बदलाव किया जाए और मूल संगीतकारों को इसका श्रेय दिया जाए। साथ ही, रहमान को अदालती खर्च के तौर पर २ लाख रुपये भी देने होंगे। अब २० फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।