कस्बा छेड़छाड़ मामला: तकनीकी गलती का फायदा उठा आरोपी हुए आजाद! अलीपुर कोर्ट से तीनों को मिली जमानत

कस्बा में युवती के अपहरण और छेड़छाड़ के सनसनीखेज मामले में एक नया मोड़ आया है। अलीपुर कोर्ट ने तीनों मुख्य आरोपियों—आकाश सिंह, राहुल साव और आदित्य गिरी को जमानत दे दी है। अदालत ने पाया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।

जमानत का मुख्य कारण: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, जिन धाराओं में ७ साल तक की सजा का प्रावधान है, उनमें गिरफ्तारी से पहले आरोपी को नोटिस देना अनिवार्य है। आरोपियों के वकील ने दावा किया कि पुलिस ने न तो नोटिस दिया और न ही गिरफ्तारी का उचित कारण बताने वाला ‘चेकलिस्ट’ पेश किया। इसी ‘प्रक्रियागत त्रुटि’ (Procedural Lapse) के आधार पर कोर्ट ने १,००० रुपये के निजी मुचलके पर तीनों को रिहा कर दिया।

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