वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े पर लगाम! हाई कोर्ट के आदेश पर हर जिले में बनी 3 सदस्यीय हाई-पावर कमेटी

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने SIR प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में तीन सदस्यीय विशेष समिति गठित करने का आदेश दिया है। इस समिति का प्राथमिक कार्य मतदाता सूची में शामिल ‘अनमैप्ड’ (अचिह्नित) मतदाताओं के विवरण का सत्यापन करना और डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना है।
इस महत्वपूर्ण समिति में जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) शामिल होंगे। समिति का नेतृत्व जिला न्यायाधीश करेंगे, जो पूरी प्रक्रिया की कानूनी वैधता पर नजर रखेंगे। जिला मजिस्ट्रेट प्रशासनिक कार्यों को समय पर पूरा कराएंगे, जबकि पुलिस अधीक्षक डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इस कदम से मतदाता सूची में मौजूद तकनीकी खामियों और गलत जानकारियों को हटाया जा सकेगा, जिससे चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए यह एक बड़ा प्रशासनिक सुधार माना जा रहा है।