हवाई यात्रियों को बड़ी राहत! 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज
February 26, 2026

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट रिफंड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यात्री टिकट बुक करने के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क (Extra Charge) के अपना टिकट कैंसिल या बदल सकते हैं। इससे उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें अचानक अपनी यात्रा योजना बदलनी पड़ती है।
नए नियमों की मुख्य बातें:
- रिफंड की डेडलाइन: एयरलाइंस को टिकट कैंसिल होने के 14 कार्य दिवसों के भीतर रिफंड की राशि यात्री को वापस करनी होगी।
- नाम में सुधार: अगर टिकट बुक करने के 24 घंटे के भीतर नाम की स्पेलिंग में कोई गलती पाई जाती है, तो एयरलाइंस इसे ठीक करने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा नहीं ले सकेंगी।
- सभी बुकिंग पर लागू: यह नियम एयरलाइन वेबसाइटों के साथ-साथ थर्ड पार्टी ट्रेवल पोर्टल्स से की गई बुकिंग पर भी समान रूप से लागू होगा।