सावधान! बैंक लॉकर का किराया ४ हजार है तो सिर्फ ४ लाख मिलेगा मुआवजा, जानिए क्या कहता है नया नियम

दिल्ली में एक महिला के बैंक लॉकर से ६० लाख रुपये के सोने के जेवर गायब होने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। इस घटना ने उन लाखों लोगों को डरा दिया है जो बैंक लॉकर को सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके लॉकर से सामान चोरी हो जाए, तो बैंक आपको कितना पैसा वापस करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम आपकी सोच से बिल्कुल अलग हैं।

RBI के २०२२ के नियमों के अनुसार, बैंक लॉकर में रखे सामान की पूरी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती। बैंक केवल जगह और सुरक्षा प्रदान करता है, उसे यह भी नहीं पता होता कि लॉकर के अंदर क्या रखा है। बैंक तभी जिम्मेदार माना जाएगा जब उसकी लापरवाही (जैसे सीसीटीवी का काम न करना या स्टाफ की गलती) साबित हो।

सबसे चौंकाने वाली बात मुआवजे की सीमा है। नियम के मुताबिक, किसी भी नुकसान की स्थिति में बैंक लॉकर के सालाना किराए का अधिकतम १०० गुना ही मुआवजा देने के लिए बाध्य है। उदाहरण के लिए, यदि आपके लॉकर का सालाना किराया ४,००० रुपये है, तो बैंक आपको अधिकतम ४ लाख रुपये ही देगा, चाहे आपके नुकसान की कीमत कितनी भी क्यों न हो।

इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ या भूकंप के मामले में बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वित्तीय सलाहकार अब यह सुझाव दे रहे हैं कि महंगे गहनों का अलग से बीमा (Insurance) करवाना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। लॉकर सुरक्षा तो देता है, लेकिन वह आपके नुकसान की पूरी भरपाई की गारंटी नहीं देता। अगर आपको लॉकर में कोई गड़बड़ी दिखे, तो तुरंत पुलिस और बैंक को लिखित सूचना दें।

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