इनकम टैक्स की डेडलाइन करीब! क्या आपने भरी रिवाइज्ड रिटर्न? देरी पड़ सकती है भारी

आयकर संबंधी जरूरी काम अक्सर हम आखिरी समय के लिए टाल देते हैं, जो बाद में परेशानी का सबब बन जाते हैं। टैक्सपेयर्स को अक्सर रिफंड, छूट या आय की गलत जानकारी के कारण नोटिस का सामना करना पड़ता है। ऐसे में समय रहते डेडलाइन जानना बेहद जरूरी है ताकि ब्याज और जुर्माने से बचा जा सके।

रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return): आयकर कानून की धारा 139(5) के तहत, यदि आपके आईटीआर (ITR) में कोई गलती रह गई है, तो आप उसे सुधार सकते हैं। आमतौर पर संबंधित निर्धारण वर्ष की 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल करने का मौका मिलता है। इसके अलावा, एडवांस टैक्स जमा करने की तारीखों का ध्यान रखना भी अनिवार्य है। समय पर टैक्स का भुगतान आपको कानूनी पेचीदगियों से सुरक्षित रखता है।

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