एसिड अटैक सर्वाइवर्स को देनी होगी सरकारी नौकरी! सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को कड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देशभर के एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे एसिड पीड़ितों को सरकारी कार्यालयों या संस्थानों में रोजगार देने के लिए ठोस नीति बनाएं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी पीड़ित को शारीरिक अक्षमता या आने-जाने की समस्या के कारण नौकरी नहीं दी जा सकती, तो राज्य सरकार को उन्हें सरकारी वेतन के बराबर मासिक भत्ता देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से यह भी पूछा है कि अब तक पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाए गए।
इस मामले की सुनवाई शाहीन मलिक नामक एक पीड़िता की याचिका पर हुई। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि एसिड हमलावरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पीठ ने सुझाव दिया कि दोषियों की संपत्ति जब्त कर उसे नीलाम किया जाना चाहिए और उससे प्राप्त राशि पीड़ितों को मुआवजे के रूप में दी जानी चाहिए। यह फैसला एसिड अटैक सर्वाइवर्स के सम्मानजनक जीवन के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर आया है।