लक्ष्मी भंडार योजना पर नबन्ना का सख्त आदेश! अप्रैल से रुक सकती है आपकी किस्त, जानें नए नियम

पश्चिम बंगाल की सबसे लोकप्रिय ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना को लेकर राज्य सरकार यानी नबन्ना ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अप्रैल २०२६ से इस योजना का लाभ उठाने के लिए नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार, यदि लाभार्थी कुछ तकनीकी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो उनके बैंक खाते में आने वाली राशि को रोका जा सकता है।
नबन्ना के अनुसार, अब संयुक्त (Joint) बैंक खाते में पैसा नहीं भेजा जाएगा। लाभार्थियों के पास अपना स्वयं का सिंगल बैंक खाता होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, बैंक खाते का आधार से लिंक होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं की आयु ६० वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करना होगा।
एक और बड़ी समस्या बैंक के IFSC कोड को लेकर आ रही है। कई बैंकों के विलय (Merge) होने के कारण पुराने कोड अब मान्य नहीं हैं, जिससे पेमेंट ‘रिजेक्ट’ हो रहा है। नबन्ना ने निर्देश दिया है कि सभी लाभार्थी सरकारी पोर्टल पर अपना ‘बेनेफिशियरी स्टेटस’ चेक करें। यदि वहां ‘Bank Validation Failed’ दिखाई दे रहा है, तो तुरंत बीडीओ (BDO) ऑफिस या ‘दुआरे सरकार’ कैंप में संपर्क करें। अप्रैल की किस्त पाने के लिए यह सुधार प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करनी होगी।