31 मार्च की डेडलाइन: चूके तो हाथ से निकल जाएंगे टैक्स छूट के ये शानदार मौके!

वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन में अब बस कुछ ही घंटे शेष हैं। 31 मार्च की समयसीमा उन सभी करदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो अपनी मेहनत की कमाई को टैक्स के रूप में सरकार को देने से बचाना चाहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक के अनुसार, इस तारीख तक निवेश न करना “अपनी मर्जी से ज्यादा टैक्स भरने” के बराबर है। आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट का लाभ उठाने के लिए कल तक का समय अंतिम है।

निवेशकों के लिए ‘टैक्स हार्वेस्टिंग’ एक बेहतरीन रणनीति साबित हो सकती है। चूंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर 1.25 लाख रुपये तक की छूट मिलती है, इसलिए निवेशक अपने मुनाफे को बुक करके और उसे दोबारा निवेश करके भविष्य की 12.5% टैक्स देनदारी को शून्य कर सकते हैं। इसके अलावा, जो किराएदार HRA का लाभ नहीं उठाते, वे धारा 80GG के तहत ‘फॉर्म 10BA’ भरकर सालाना 60,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं।

जुर्माने से बचने की चेतावनी देते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि एडवांस टैक्स की 15 मार्च की तारीख निकल चुकी है, लेकिन 31 मार्च तक बकाया टैक्स चुकाने से धारा 234B और 234C के तहत लगने वाले 1% मासिक ब्याज के मीटर को रोका जा सकता है। कर नियम बहुत स्पष्ट हैं—यदि आप दी गई रियायतों का लाभ समय पर नहीं उठाते हैं, तो वित्तीय नुकसान अनिवार्य है। इसलिए, कल शाम होने से पहले अपनी टैक्स प्लानिंग और निवेश को अंतिम रूप जरूर दे दें।

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