ITR फाइलिंग शुरू! नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए जारी हुए नए फॉर्म, जल्दी देखें

आयकर विभाग ने मूल्यांकन वर्ष 2026-27 के लिए सभी आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं। इसका मतलब है कि जिन करदाताओं ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय अर्जित की है, वे अब अपना रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। सरकार ने इस बार करदाताओं की सुविधा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया को और भी सरल बनाने पर जोर दिया है।

किसके लिए कौन सा फॉर्म है जरूरी? आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सही फॉर्म का चुनाव करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ विस्तार से बताया गया है कि आपको कौन सा फॉर्म चुनना चाहिए:

  • ITR-1 (सहज): यह सबसे लोकप्रिय फॉर्म है। यदि आप वेतनभोगी (Salaried) हैं, आपकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और आय के स्रोत वेतन, एक घर की संपत्ति और ब्याज आदि हैं, तो आपको ITR-1 भरना होगा। इसमें 5,000 रुपये तक की कृषि आय भी शामिल की जा सकती है।
  • ITR-2: यदि आपकी आय 50 लाख से अधिक है या आपको शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी बेचने से ‘कैपिटल गेन’ हुआ है, लेकिन आपका कोई खुद का बिजनेस नहीं है, तो ITR-2 आपके लिए है।
  • ITR-3: यह फॉर्म उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जिनकी आय का मुख्य स्रोत बिजनेस या प्रोफेशन है। अगर आप फ्रीलांसर हैं या खुद का व्यवसाय चलाते हैं, तो इसे चुनें।
  • ITR-4 (सुगम): छोटे व्यवसायियों और पेशेवरों के लिए जिनकी अनुमानित आय (Presumptive Income) 50 लाख रुपये तक है, उनके लिए ITR-4 सबसे आसान विकल्प है।
  • अन्य फॉर्म: फर्मों और LLP के लिए ITR-5, कंपनियों के लिए ITR-6 और ट्रस्टों के लिए ITR-7 फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, पुराने रिटर्न को अपडेट करने के लिए ITR-U का विकल्प भी उपलब्ध है।

अंतिम तिथि का रखें ध्यान: बिना ऑडिट वाले करदाताओं के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 है। समय पर रिटर्न न भरने की स्थिति में न केवल आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है, बल्कि आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। विभाग का उद्देश्य है कि ‘सहज’ और ‘सुगम’ जैसे फॉर्म्स के माध्यम से मध्यम वर्ग के करदाता बिना किसी जटिलता के अपना टैक्स फाइल कर सकें। इसलिए, अंतिम समय की जल्दबाजी से बचने के लिए अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें।

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