इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया फरमान: पैन कार्ड के लिए अब देने होंगे ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स

अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आज का दिन आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है। 1 अप्रैल, 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड जारी करने के नियमों को काफी सख्त करने जा रहा है। अब तक आप केवल आधार कार्ड के जरिए पैन कार्ड बनवा सकते थे, लेकिन बुधवार सुबह से यह प्रक्रिया पूरी तरह बदलने वाली है।

अब क्या-क्या चाहिए होगा? नए नियमों के मुताबिक, अब सिर्फ आधार से काम नहीं चलेगा। पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आपको जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों की भी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा, अब तक इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 49A और 49AA को बंद किया जा रहा है। अब अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने होंगे।

नाम का मिलान है अनिवार्य: सबसे बड़ा बदलाव ‘नाम’ को लेकर है। अब आपके आधार कार्ड पर दर्ज नाम और पैन आवेदन पर दिया गया नाम अक्षर-अक्षर (Letter-to-letter) मिलना चाहिए। अगर स्पेलिंग में जरा सी भी गड़बड़ी हुई, तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि, एक राहत की बात यह है कि 20 लाख रुपये तक के लेनदेन में पैन कार्ड की अनिवार्यता को लेकर ढील देने का प्रस्ताव है, जिससे छोटे व्यापारियों को फायदा होगा।

निवेश का आखिरी मौका: आज 31 मार्च वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है। टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं में निवेश करने और अपने ऑफिस में निवेश के दस्तावेज जमा करने का यह आखिरी समय है, वरना कल से आपकी सैलरी से भारी टीडीएस कट सकता है।

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