खुशखबरी! मृत सरकारी कर्मचारियों के बकाया डीए (DA) पर ममता सरकार का बड़ा फैसला, ऐसे करें अप्लाई

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस बीच, मृत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के परिवारों के मन में बकाया राशि को लेकर जो असमंजस था, उसे वित्त विभाग ने अपनी नई अधिसूचना के जरिए दूर कर दिया है। नबन्ना ने स्पष्ट किया है कि १ अप्रैल २००৮ से ৩১ दिसंबर ২০১৯ के बीच की बकाया राशि का भुगतान कैसे किया जाएगा।

नया तंत्र और आवेदन प्रक्रिया: वित्त विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, मृत कर्मचारियों के नामांकित व्यक्तियों (Nominees) या कानूनी उत्तराधिकारियों को बकाया राशि का दावा करने के लिए ১৮০ दिनों का समय दिया गया है। डीए (DA) के बकाये के लिए कर्मचारी के अंतिम कार्यस्थल के विभाग में आवेदन करना होगा, जबकि डीआर (DR) यानी महंगाई राहत के लिए पेंशन वितरण प्राधिकरण (Pension Disbursing Authority) से संपर्क करना होगा।

हेल्पलाइन और सहायता: दावेदारों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है:

  • हेल्पलाइन नंबर: ০৩৩-২২৫৩৫৪১৭
  • ईमेल आईडी: ifms-wb@gov.in

किसे मिलेगा पैसा? यदि विभाग के पास पहले से ही नॉमिनी का नाम दर्ज है, तो भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाएगा। यदि वर्तमान पारिवारिक पेंशनभोगी ही नॉमिनी है, तो पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। लेकिन यदि नॉमिनी की जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कानूनी उत्तराधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जिनकी जांच के बाद भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

तकनीकी अपडेट: ৩১ दिसंबर ২০১৫ से पहले मरने वाले कर्मचारियों के लिए ई-सर्विस बुक को अपडेट किया जाएगा और एचआरएमएस (HRMS) के माध्यम से गणना की जाएगी। वहीं ২০১৫ के बाद की मौतों के मामले में, जिनके पास एचआरएमएस आईडी है, उनका डेटा ऑनलाइन सत्यापित कर भुगतान जल्द किया जाएगा। राज्य सरकार के इस कदम से हजारों शोक संतप्त परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

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