LPG गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव! 1 अप्रैल से लागू हुए ये 5 नए निर्देश, अनदेखी की तो कटेगा कनेक्शन

मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसी बीच, भारत सरकार ने 1 अप्रैल से एलपीजी (LPG) सिलेंडर की बुकिंग, वितरण और कीमतों को लेकर पांच महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं। इन नियमों की जानकारी न होना आम उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए मुसीबत बन सकता है। नए वित्त वर्ष के साथ ही सरकार ने सिलेंडर रिफिल के बीच की समयावधि और केवाईसी (KYC) को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

नए नियमों के तहत, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है, जबकि राहत की बात यह है कि घरेलू 14.2 किलो वाले सिलेंडर के दाम फिलहाल स्थिर हैं। हालांकि, 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत में 51 रुपये का इजाफा हुआ है। अब शहरों में रहने वाले ग्राहकों को दो सिलेंडर बुक करने के बीच 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतर रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, जिन इलाकों में पीएनजी (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां 24 जून तक कनेक्शन न लेने पर एलपीजी सप्लाई बंद कर दी जाएगी। सरकार ने सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए ‘ई-केवाईसी’ अनिवार्य कर दिया है। उपभोक्ता “Aadhaar Face RD” ऐप के जरिए घर बैठे यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यदि केवाईसी अधूरा रहता है, तो आपकी गैस बुकिंग रद्द की जा सकती है।

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