बैंक खाते में नॉमिनी नहीं है? खाताधारक की मृत्यु के बाद ऐसे मिलेगा पैसा

यदि किसी व्यक्ति के बैंक खाते में नॉमिनी दर्ज नहीं है और उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पैसा निकालने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग नियमों के तहत, कानूनी वारिस कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ क्लेम कर सकते हैं।

मुख्य प्रक्रिया: * डेथ सर्टिफिकेट: सबसे पहले बैंक को खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा।

  • सक्सेशन सर्टिफिकेट: बैंक आमतौर पर सिविल कोर्ट से बना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगता है, जो यह साबित करता है कि आप ही असली वारिस हैं।
  • अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC): यदि एक से अधिक उत्तराधिकारी हैं, तो बाकी सदस्यों से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ लेना अनिवार्य होगा।

बैंक इस मामले में हलफनामा (Affidavit) भी मांग सकता है। क्लेम फॉर्म के साथ ये सभी दस्तावेज जमा करने के बाद बैंक वेरिफिकेशन करेगा और पैसा वारिस के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

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