बकाया डीए (DA) पर नवान्न का बड़ा फैसला! जीपीएफ या बैंक खाता? नई गाइडलाइन में भुगतान की पूरी प्रक्रिया साफ!

पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त विभाग ने राज्य के कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मेमोरेंडम नंबर 1029-F के तहत, नवान्न ने स्पष्ट किया है कि डीडीओ (DDO) को एचआरएमएस (HRMS) पोर्टल के माध्यम से बिल कैसे तैयार करना है ताकि बिना किसी त्रुटि के पैसा ट्रांसफर किया जा सके।
भुगतान के नियम: कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को बकाया डीए नकद में नहीं मिलेगा। यह राशि सीधे उनके जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) खाते में जमा की जाएगी। सिस्टम से ‘टीआर फॉर्म 47’ अपने आप जेनरेट हो जाएगा, जिससे प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी।
बिलिंग के ३ मुख्य चरण:
- खाता प्रमुख (Head of Account): बिल को निर्दिष्ट सर्विस हेड (0-02) के तहत तैयार करना होगा।
- विवरण सत्यापन: पोर्टल पर ‘Arrear/Supplementary’ विकल्प में जाकर किश्तों और बकाया राशि की जांच करनी होगी।
- बिल जनरेशन: डेटा सत्यापन के बाद ‘Generate Bill’ पर क्लिक करके बिल सुरक्षित करना होगा।
पेंशनभोगियों और ग्रुप-डी के लिए अलग नियम: पेंशनभोगियों और ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि उनका पैसा जीपीएफ के बजाय सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसके लिए एक अलग लाभार्थी सूची तैयार की जा रही है। यदि किसी कर्मचारी का नाम पहली सूची में नहीं है, तो डीडीओ बाद में अलग से नाम जोड़कर बिल प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।