बंगाल चुनाव पर छुट्टियों की बौछार! 23 और 29 अप्रैल को बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर और स्कूल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और आम जनता के लिए छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। नवान्न (राज्य सचिवालय) द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, राज्य में दो चरणों में होने वाले मतदान के दिनों, यानी 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
सभी संस्थानों पर लागू होगा नियम: सरकार ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दिन सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छुट्टी रहेगी। यह निर्णय ‘जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951’ के तहत लिया गया है ताकि प्रत्येक नागरिक बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी अपने कार्यस्थल से मतदान के लिए छुट्टी दी जाएगी।
चुनाव कर्मियों के लिए राहत: जो सरकारी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी (Election Duty) में तैनात रहेंगे, उनके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी कर्मचारी को ड्यूटी से लौटने में देरी होती है या थकान के कारण वे अगले दिन काम पर आने में असमर्थ रहते हैं, तो उन्हें मतदान के अगले दिन ‘विशेष अवकाश’ (Special Leave) प्रदान किया जाएगा।
दो चरणों का चुनाव: पश्चिम बंगाल में इस बार 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। इन दोनों ही दिनों में संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे। अप्रैल महीने की नियमित छुट्टियों के साथ इन अतिरिक्त छुट्टियों के जुड़ने से सरकारी गलियारों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।