प्राइवेट नौकरी करने वालों की बल्ले-बल्ले! अब इस्तीफा देने के महज 2 दिन में मिलेगा पूरा पैसा, ग्रेच्युटी के नियम भी बदले

देश में 1 अप्रैल 2026 से नया श्रम कानून (New Labor Law) लागू हो गया है, जो करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब अगर आप किसी कंपनी से इस्तीफा देते हैं, आपको निकाला जाता है या कंपनी बंद हो जाती है, तो संस्थान को केवल 2 कार्य दिवसों (Working Days) के भीतर आपका ‘फुल एंड फाइनल’ (FnF) सेटलमेंट करना होगा। पहले इस प्रक्रिया में 45 से 90 दिन का समय लगता था, जिससे कर्मचारियों को घर का किराया और मासिक खर्च चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वेज कोड 2019 के तहत अब इस देरी को खत्म कर दिया गया है।

नए नियमों के अनुसार, इस भुगतान में आखिरी महीने का वेतन, बची हुई छुट्टियों का पैसा, बोनस, इंसेंटिव और कंपनी से जुड़े अन्य खर्चे शामिल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ग्रेच्युटी (Gratuity) को लेकर हुआ है। पहले ग्रेच्युटी का लाभ पाने के लिए किसी कंपनी में लगातार 5 साल काम करना अनिवार्य था, लेकिन अब केवल 1 साल की सेवा के बाद ही कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने के हकदार होंगे। कंपनी को यह लाभ 30 दिनों के भीतर प्रदान करना होगा। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में पूरी प्रक्रिया के लिए एक महीने तक का समय लग सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर 48 घंटों के भीतर भुगतान अनिवार्य है। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के वित्तीय हितों की रक्षा करने में मील का पत्थर साबित होगा।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *