वोटर लिस्ट से कटा नाम? घबराएं नहीं! चुनाव आयोग ने ट्रिब्यूनल में आवेदन के लिए जारी किए नए नियम

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। जिन मतदाताओं के नाम एसआईआर (SIR) सूची से हटा दिए गए थे या ‘विचाराधीन’ (Under Adjudication) श्रेणी में थे, उनके लिए अब ट्रिब्यूनल का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है और ट्रिब्यूनल के लिए बुनियादी ढांचा भी तैयार है।

आवेदन कैसे करें? आयोग ने आवेदन के लिए दो विकल्प दिए हैं:

  • ऑनलाइन: आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ‘Submit Appeals for Individuals’ विकल्प पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। ध्यान रहे, यह नए पंजीकरण के लिए नहीं है, बल्कि केवल उन लोगों के लिए है जिनका नाम पहले से ही प्रक्रिया में था।
  • ऑफलाइन: एक सादे कागज पर अपनी बात लिखकर संबंधित जिलाधिकारी (DM) या एसडीएम (SDO) कार्यालय में जमा करें। आवेदन में अपना एपिक (EPIC) नंबर लिखना अनिवार्य है।

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