सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश: 31 मार्च तक चुकाना होगा बकाया डीए, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के खाते में आएंगे लाखों
March 22, 2026

पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए होली का उपहार समय से पहले आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद राज्य सरकार ने बकाया महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत, कुल बकाया राशि की पहली किस्त (25%) 31 मार्च 2026 तक कर्मचारियों के खातों में भेज दी जाएगी।
किसे कितना मिलेगा लाभ? एरियर की राशि कर्मचारी के मूल वेतन (Basic Pay) पर आधारित है:
- 7,000 मूल वेतन वाले कर्मचारी: मार्च की पहली किस्त में लगभग 74,700 रुपये प्राप्त कर सकते हैं।
- प्राथमिक शिक्षक: जिनका 2008 में मूल वेतन 25,000 रुपये था, उन्हें पहली किस्त के रूप में 75,000 से 1.25 लाख रुपये तक मिल सकते हैं।
- 15,000 मूल वेतन: इन कर्मचारियों का कुल बकाया 6.85 लाख रुपये तक पहुंच सकता है।
भुगतान की प्रक्रिया: ग्रुप ए, बी और सी के कर्मचारियों का पैसा उनके GPF खाते में जमा किया जाएगा, जबकि ग्रुप डी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में नकद मिलेगी। बकाया राशि की दूसरी किस्त सितंबर 2026 में दिए जाने की योजना है।