SSC कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी से मिली मुक्ति! शिक्षक भर्ती में नहीं आएगी बाधा, हाई कोर्ट में सुलझा मामला

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगे स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) के कर्मचारियों के लिए गुरुवार को राहत भरी खबर आई। कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि उसने SSC के २६ अधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव २०२६ के चुनावी कर्तव्यों से मुक्त कर दिया है। इस फैसले से राज्य में चल रही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के समय पर पूरा होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
मामला क्या था? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, ३१ अगस्त तक शिक्षक भर्ती की पूरी प्रक्रिया पूरी की जानी है। SSC के पास वर्तमान में सीमित कर्मचारी हैं, जिनमें से २६ महत्वपूर्ण अधिकारियों को चुनाव आयोग ने १ मार्च को पोलिंग ड्यूटी के लिए नियुक्त कर दिया था। इसके खिलाफ SSC ने २५ मार्च को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर कर्मचारियों के चुनाव ड्यूटी पर जाने से भर्ती प्रक्रिया ठप हो सकती थी।
हाई कोर्ट का फैसला: न्यायाधीश कृष्णा राव की बेंच में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (LR) ने १ अप्रैल को आदेश जारी कर इन २६ अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी से छूट दे दी है। जस्टिस कृष्णा राव ने चुनाव आयोग के इस कदम की सराहना की और कहा कि शिक्षक भर्ती जैसे महत्वपूर्ण कार्य में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले का निपटारा कर दिया। अब SSC की टीम बिना किसी रुकावट के नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दे सकेगी।